प्रयागराज। मुरादाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कोठी सपा के पास ही रहेगी। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोठी खाली कराने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी। कहा- प्रशासन की कार्रवाई को वैध नहीं कहा जा सकता, इसलिए नोटिसों को रद्द किया जाता है।
ज्ञात हो कि तीन महीने पहले मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह ने मुलायम सिंह के नाम पर 31 साल से अलॉट कोठी का आवंटन रद्द कर दिया था। 30 दिन के अंदर कोठी खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद अखिलेश ने कहा था- अगर अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे, तो भाजपा के स्मारक भी महफूज नहीं रहेंगे।
इस बीच, सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने 19 सितंबर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 25 सितंबर को हाईकोर्ट में पहली बार सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई। इसके बाद 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने खाली कराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
आज फिर जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की। प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि कोठी का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। वहीं, सपा की ओर से वकील ने कहा कि सब कुछ कानूनी रूप से किया जा रहा है, इसलिए यह कार्रवाई द्वेषपूर्ण है। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के ठीक सामने सिविल लाइन की कोठी नंबर 4 है। कोठी की बाउंड्री हरे रंग में रंगी है। जिस इलाके में ये कोठी है वो पूरा वीआईपी इलाका कहलाता है। आसपास में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और अफसरों के आवास हैं।
कोठी नजूल की जमीन पर बनी है। जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार का है। राजस्व अभिलेखों में यह कोठी सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है। इस कोठी की देखरेख का जिम्मा मुरादाबाद नगर निगम के पास है। कोठी 953.71 वर्ग मीटर में फैली है। कोठी के बाहर ही सपा के जिला कार्यालय का बोर्ड लगा है। मुलायम सिंह के नाम पर आवंटित हुई इस कोठी में 4 कमरे हैं। एक बड़ा लॉन, पार्किंग और ओपन स्पेस है।

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